दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की ओर से मामले में जल्द सुनवाई की अपील पर हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। बार एंड बेंच के मुताबिक, जज ने ईडी से सवाल किया, ‘मैं असमंजस में हूं। आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप उनको दोबारा गिरफ्तार करने जा रहे हैं?’ ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अंतिम जमानत दे दी। 

ईडी की ओर से पेश हुए वकील विवेक गुरनानी ने कोर्ट को बताया कि चूंकि एएसजी एसवी राजू दूसरे केस में व्यस्त हैं इसलिए कोर्ट इस केस को कल या जल्द ही किसी और दिन सुनवाई कर ले। कोर्ट ने कुछ देर का समय दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है।

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व निर्धारित शर्त के मुताबिक वह 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल चले गए थे। केजरीवाल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से वह जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

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