त्योहारी सीजन में प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं. प्याज के रेट बढ़ने का मुख्य कारण प्याज की सप्लाई के लिए पर्याप्त स्टोरेज का न होना है. किसानों के पास अनाज या सब्जियां रखने के लिए गोदाम नहीं होता. इसके साथ ही कई ऐसे किसान भी हैं जो कोल्ड स्टोरेज में अनाज और सब्जियां रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते. ऐसे में किसानों की फसल समय से पहले ही बर्बाद हो जाती हैं और उन्हें काफी नुकसान होता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार प्याज गोदाम बनाने पर किसानों को सब्सिडी दे रही है. तो चलिए जानते हैं इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन.
किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?
बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) की योजना 2024-25 के लिए सब्सिडी दे रही है. अगर किसान प्याज की फसल को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से इकाई लागत का 6 लाख रुपये का 75 फीसदी यानी साढ़े 4 लाख रुपये की सब्सिडी ले सकते हैं. यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के बाद किसान मात्र डेढ़ लाख रुपये में प्याज भंडारण के लिए गोदाम बना सकते हैं.
इन जिलों के किसान उठाएं लाभ
बिहार सरकार की तरफ से बिहार के 23 जिला के किसानों को इसका लाभ मिलेगा. जिनमें औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, गया, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं.
किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन
- सबसे पहले राज्य सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें.
- होम पेज पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर क्लिक करें.
- इसके बाद प्याज भंडारण पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
- आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
- सभी डिटेल्स भरकर फॉर्म सब्मिट कर दें.
- इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
यहां से लें योजना से जुड़ी जानकारी
अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.