आम आदमी पार्टी के नेता सोमवार भारती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज मामले को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। यह मामला उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दर्ज किया दगया था।
सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया था। इससे पहले
शीर्ष अदालत ने पिछले साल तीन जुलाई को भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
पिछले साल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर सोमनाथ भारती द्वारा मामले को ट्रांसफर करने के अनुरोध वाली याचिका के मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आप नेता की बयानों को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किये गये थे। भारती ने आरोप लगाया था कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं। आप नेता ने 10 जनवरी, 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।