दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीजा फर्जीवाड़ा मामले के सीबीआई से जुड़े केस में अभिषेक वर्मा और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बरी कर दिया है। यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चीनी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों को वीजा नियमों में छूट देने के लिए लिखे गए पत्र से जुड़ा है। आरोप है कि कांग्रेस नेता के लेटरहेड पर फर्जी पत्र लिखा गया था।
इस मामले में आरोपियों के वकील एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा, ‘यह फैसला बहुत अच्छा है, हमें बहुत खुशी है कि माननीय कोर्ट ने हमारी दलीलों को पूरा महत्व दिया है और साथ ही कोर्ट ने सभी गवाहों के व्यवहार की भी सराहना की।’
आग उन्होंने बताया, ‘जिस तरह से सबूत आए हैं, कोर्ट ने सीबीआई के मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और यहां तक कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करता हो कि सीबीआई के आरोप एक प्रतिशत भी सच हैं। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को बरी कर दिया।’