नारायणपुर, देशी एवं विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं शासन के निर्देशानुसार जिले में गुरु घासीदास जंयती 18 दिसम्बर 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के अवसर पर जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को 18 दिसम्बर को कलेक्टर श्री बिपिन मांझी द्वारा पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया गया है। उक्त शुष्क दिवस में शराब का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।