देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका खारिज, सात दिन की न्यायिक हिरासत

बलौदाबाजार तोड़फोड़ और आगजनी केस में गिरफ्तार भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की आज न्यायिक रिमांड खत्म होने वाली थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देवेंद्र यादव को बलौदबाजार कोर्ट में पेश किया गया। जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में जज अजय खाखा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने विधायक देवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर कर रिमांड अवधि सात दिन के लिए बढ़ा दी है।

बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर बलौदाबाज़ार कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें रायपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया था। 17 अगस्त की सुबह 5 बजे से ही बलौदबाजार पुलिस विधायक के भिलाई स्थित सेक्टर 5 निवास पर पहुंच गई थी। इस दौरान सैकड़ों विधायक समर्थक भी पहुंचे और जमकर नारेबाजी होने लगी। विधायक ने सोशल मीडिया पर साय सरकार पर आरोप लगाते हुए सतनामी समाज के युवाओं के लिए आगे भी लड़ाई जारी रखने का दावा किया है। लगभग शाम 7 बजे देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया।


10 जून को बलौदाबाजार में सतनामी समुदाय के लोगों ने दशहरा मैदान में रैली निकाली थी। इस दौरान हजारों की भीड़ कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पहुंच गई। आक्रोशित भीड़ ने बलौदाबाजार एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में आग लगा दी। इस आगजनी में लगभग 200 से ज्यादा बड़ी और छोटी गाड़ियों को फूंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने भीम आर्मी के बड़े नेता सहित लगभग 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैली के सीसीटीवी फुटेज में देवेंद्र यादव के नजर आने के बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से चार बार नोटिस भेजा गया था लेकिन वे पुछताछ के लिए उपलब्ध नही हुए।

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