संरचनात्मक सुरक्षा जांच के लिए विज्ञापन एजेंसियों को अपर आयुक्त के निर्देश

रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम अपर आयुक्त श्री पंकज शर्मा ने नगर पालिक निगम रायपुर की समस्त पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन ढांचे की संरचनात्मक सुरक्षा जाँच कराये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त हो चुका है तथा नगर निगम रायपुर द्वारा दी गई एक वर्ष की विज्ञापन स्वीकृति अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। अतः यह आवश्यक कि पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों द्वारा लगाये गये समस्त विज्ञापन ढांचों (यूनिपोल, होर्डिंग, गेन्ट्री, कियोस्क आदि ) की संरचनात्मक सुरक्षा की समुचित जाँच प्रामाणिक संरचनात्मक अभियंता से कराई जाए।
आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त ने इस संबंध में पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को निर्देशों का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करने निर्देशित किया है। ग्राउंड पर स्थापित विज्ञापन ढांचे की फाउंडेशन (नींव) की स्थायित्व जांच करायी जाकर इसकी रिपोर्ट नगर निगम कार्यालय में 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। भवनों की छतों पर लगाए गए मीडिया स्ट्रक्चर की विशेष रूप से फाउंडेशन एवं एंकरिंग सिस्टम की स्थिति की जांच कर सुरक्षा संबंधित सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करते हुए भवनों पर लगे, स्ट्रक्चर के लोड को संबंधित करते हुए संरचना सुरक्षा प्रमाण पत्र नगर निगम कार्यालय में 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित किया जाये कि एजेंसी द्वारा सभी विज्ञापन ढांचों में किसी भी प्रकार की क्षति, जंग, झुकाव, वेल्डिंग अथवा ढांचे में कमजोरी पाए जाने पर तत्काल मरम्मत करायी जाये अथवा ढांचे की सुरक्षा की स्थिति में किसी भी प्रकार का संशय हो, तो उस संरचना को तत्काल हटाया जाना अनिवार्य होगा। विज्ञापन मीडिया के फायर सेफ्टी एवं बिजली संबंधी सुरक्षा उपायों का भी भौतिक सत्यापन कराया जाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें। फटे फ्लैक्स हवा तूफान में फट कर रोड़ में गिरने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रत्येक दिवस अपने विज्ञापन मीडिया का निरीक्षण करते हुए फटे हुए फ्लैक्स को तत्काल हटाये जाने का कार्य सतत् रूप से क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेंगें। उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनिवार्य रूप से किया जावे। अनुपालन न करने की स्थिति में प्रशासनिक विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य की अनुमति भी निरस्त की जा सकती है, जिसके लिए स्वयं जवाबदार होगें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *