रायपुर। अब राज्य में कमिश्नर से लेकर शिक्षक तक के अमले पर फरवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है। बहुत आवश्यक होने पर राज्य सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेकर तबादले कर सकेगी। ऐसा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्देश कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया है।
जारी निर्देश में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगी हैं, उनमें… संभागायुक्त (रोल आर्जवर), कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक, बूथ लेवल अधिकारी व कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारी शामिल हैं। 27 अक्टूबर, 2025 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी कार्यकम की घोषणा कर दी गयी है। आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर को प्रारंभ कर 07 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।