बैंक गबन का मामला: 4 आरोपियों के खिलाफ EOW की कार्रवाई, चालान दायर

रायपुर । इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा राजिम (जिला-गौरियाबंद) में ₹1,65,440/- के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने इस मामले में शुक्रवार को चार आरोपितों के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ.) रायपुर में लगभग 2000 पन्नों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच आरोपितों ने 17 खाताधारकों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत कर बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में जाली दस्तावेज़ तैयार किए। इस प्रक्रिया में बिना खाताधारकों की उपस्थिति, बिना फॉर्म और बिना सहमति के ऋण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके चलते बैंक को ₹1.65 लाख की आर्थिक क्षति हुई।

इनके खिलाफ दर्ज है मामला:
    सुनील कुमार – तत्कालीन शाखा प्रबंधक
    अंकिता पाणिग्रही – तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक
    योगेश पटेल – तत्कालीन लिपिक
    खेमन लाल कंवर – तत्कालीन लिपिक

चारों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, IPC की धारा 409, 467, 468, 471, 120बी, 201 और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मामले में आगे की कार्रवाई
विशेष न्यायालय में भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। फोटो में चारों आरोपियों के साथ चालान के दस्तावेजों के बंडल भी प्रदर्शित किए गए हैं।

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