इंदौर में फर्जी कंपनी का मामला: नगर निगम से लाइसेंस, बैंकों से लोन लेकर हड़पे लाखों

इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में कंपनी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपितों ने नगर निगम से लाइसेंस ले लिया। इसके बाद लोन लेकर लाखों रुपये हड़प लिए। मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक हर्ष कुमार वर्मा निवासी लिंबोदी की शिकायत पर कमल पुत्र राममिलन लोधी निवासी टीकमगढ़, रविकांत पुत्र भागीरथ प्रसाद तिवारी निवासी टीकमगढ़ और राहुल पुत्र नंदलाल चड़ार निवासी ड्रीमवैली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

आरोपितों ने फरियादी की कंपनी श्याम आटोमोटिव के कोटेशन में छेड़छाड़ कर उसे संशोधित किया और दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से नगर निगम का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जांच में सामने आया कि श्याम आटोमोटिव के नाम से महालक्ष्मी नगर स्थित बैंक में फर्जी खाता खुलवाया।

खाता खुलवाने के लिए भी फर्जी पैन कार्ड, गुमाश्ता लाइसेंस, नकली सील का उपयोग किया गया। इसके बाद कई बैंकों से लोन लेकर रकम लेते रहे। बैंक और कंपनी से बचने के लिए शोरूम के असली कोटेशन को एडिट करते रहे और सेल्स एक्जीक्यूटिव के नंबर हटाकर अपने नंबर डालते गए, ताकि कोई सत्यापन काल कंपनी तक न पहुंच सके।

ऐसे हुआ राजफाश आरोपितों ने लोन स्वीकृत होने के बाद वाहनों की डिलीवरी के लिए कंपनी पर दबाव बनाया, जबकि कंपनी के खाते में एक भी रुपया नहीं पहुंचा था। इस दौरान कंपनी को ठगी का संदेह हुआ और दस्तावेजों की जांच की।

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