CBI ने रिश्वतखोरी मामले में CGST अधीक्षक और ड्राइवर को कोर्ट में किया पेश, जेल भेजे जा सकते हैं आरोपी

रायपुर . रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक समेत दो आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में पेश किया है. जहां दोनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है. दोनों आरोपी ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजे जा सकता हैं.

सूत्रों के मुताबिक, दोनों आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान सीबीआई की टीम ने पूछताछ पूरी कर ली है. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों को रिमांड में ना लेकर सीधे ज्यूडिशियल रिमांड भेजने की तैयारी है.

बता दें कि सीबीआई ने 31 जनवरी की करीब 4 बजे 4 लाख की रिश्वत लेते हुए सीजीएसटी के ड्राइवर विनय राय को रंगे हाथों पकडा़ था। उससे मिली जानकारी के आधार पर सीजीएसटी दफ्तर में दबिश देकर भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया था. 1 जनवरी को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था.

यह था मामला

सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 28-29 जनवरी को दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में छापामारा था. तलाशी के दौरान गड़बडी़ पकडे़ जाने पर संचालक लालचंद अठवानी ने 34 लाख रुपए की डिमांड की. इस दौरान एक व्यक्ति ने लेनदेन कर पूरा मामला रफादफा कराने मध्यस्थ्य की भूमिका निभाई थी. लेनदेन की सूचना मिलने पर सीबीआई की टीम ने 31 जनवरी की शाम वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ड्राइवर विनय राय को गिरफ्तार किया. इस दौरान उससे मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीम ने सीजीएसटी के दफ्तर में दबिश दी. इस दौरान पूछताछ में मध्यस्थ और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आने पर उक्त दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया.

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