कोयला घोटाला जमानत
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान की है। इससे पहले ये आरोपी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची शामिल थे, ने सभी तथ्यों और दलीलों पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया। जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ कड़े शर्तें भी लागू की हैं, जिनमें राज्य से बाहर न जाने के निर्देश शामिल हैं।
📌 जमानत पाने वाले मुख्य आरोपी
- सौम्या चौरसिया
- रानू साहू
- सूर्यकांत तिवारी
- अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल
इन आरोपियों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने अदालत में दलीलें पेश की। वहीं राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने राज्य का पक्ष रखा।
⚖️ कोर्ट का निर्णय और शर्तें
- आरोपियों को नियमित जमानत मिली।
- उन्हें राज्य से बाहर नहीं जाने की अनुमति दी गई।
- सभी कानूनी प्रक्रियाएं जमानत के बावजूद जारी रहेंगी।
- जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई नियमानुसार करेंगी।
💰 कोयला घोटाले की जांच — अब तक की स्थिति
- अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
- कुल 35 आरोपियों के खिलाफ 5 चालान विशेष अदालत में पेश किए गए।
- ईडी ने 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की हैं।
- मामला PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत चल रहा है।
- जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और खुलासे व कार्रवाई की संभावना है।
📝 सारांश
| मुद्दा | स्थिति |
|---|---|
| आरोपी | सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और अन्य |
| कोर्ट | सुप्रीम कोर्ट |
| जमानत | नियमित जमानत, कुछ शर्तों के साथ |
| गिरफ्तारी | 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार |
| जांच एजेंसी | ईडी (Enforcement Directorate) |
| कुल अटैच संपत्ति | 273 करोड़ रुपये से अधिक |
| कानूनी प्रक्रिया | जारी |