कांकेर में 23 से 28 जनवरी तक ग्राम सभा का आयोजन, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

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कांकेर ग्राम सभा 2026


कांकेर जिले में 23 से 28 जनवरी तक ग्राम सभा

उत्तर बस्तर कांकेर जिले में 23 से 28 जनवरी तक सभी ग्राम पंचायतों और उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा का आयोजन संपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए।


आयोजन के प्रमुख निर्देश

  1. पीठासीन अधिकारी नियुक्त करना:
    • प्रत्येक जनपद पंचायत अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा।
  2. समय-सारणी बनाना:
    • ऐसा समय निर्धारित किया जाए कि एक ही दिन में एक से अधिक ग्राम में ग्राम सभा आयोजित न हो
    • इससे सरपंच और सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे
  3. प्रचार-प्रसार:
    • कार्यक्रम की जानकारी ग्राम पंचायत के सभी पदधारियों को दी जाएगी।
    • सार्वजनिक स्थल और सहगोचर स्थानों पर सूचना चस्पा की जाएगी।
    • मुनादी के माध्यम से भी ग्रामीणों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी।

ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग

  • कार्यवाही के बाद: लिए गए निर्णयों की 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य है।
  • वीडियो को “ग्रामसभा निर्णय” (GS NIRNAY) मोबाइल ऐप में अपलोड करना होगा।
  • गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल meetingonline.gov.in और GPDP पोर्टल में 100% अपलोड करना होगा।
  • निर्धारित प्रपत्र में 30 जनवरी 2026 तक जिला कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।

उद्देश्य

  • ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय विकास और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।
  • सरपंच और पंचों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति हो।
  • निर्णयों का रिकॉर्ड और पारदर्शिता बनाना।

बुलेट पॉइंट सारांश:

  • ग्राम सभा आयोजन: 23-28 जनवरी 2026
  • स्थान: कांकेर जिले की सभी ग्राम पंचायतें और आश्रित ग्राम
  • कलेक्टर: श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर
  • मुख्य निर्देश:
    • पीठासीन अधिकारी नियुक्त करना
    • समय-सारणी बनाना
    • प्रचार-प्रसार कर सभी पदधारियों को जानकारी देना
  • वीडियो रिकार्डिंग: अधिकतम 15 मिनट, GS NIRNAY ऐप पर अपलोड
  • रिपोर्टिंग: वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल और GPDP पोर्टल, 30 जनवरी तक जिला कार्यालय को

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