“कलेक्टर कुलदीप शर्मा का निर्देश: लोक सेवा गारंटी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, जल संचयन में जनभागीदारी पर जोर”

लोक सेवा गारंटी, जल संचयन, कलेक्टर कुलदीप शर्मा


कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बैठक में दिए अहम निर्देश, जल संचयन और लोक सेवा गारंटी पर जोर

बलौदाबाजार: कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को जिले की साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने जल संचयन को लेकर विशेष रूप से जनभागीदारी पर जोर दिया और कई अहम निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे शासकीय भवनों में जल रिचार्ज के लिए सोखता गढ्ढा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचनाएँ बनाएं। इसके साथ ही नहरों के आसपास भी जल रिचार्ज की संरचनाएं बनाने के निर्देश दिए गए।

जल संचयन की दिशा में कलेक्टर के महत्वपूर्ण निर्देश

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बैठक के दौरान कहा, “हमारे शासकीय भवनों में जल संचयन के लिए सोखता गढ्ढा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य को प्राथमिकता से शुरू करना होगा।” उन्होंने नहरों के पास पानी रोकने वाली संरचनाओं को बनाने और खेतों के निचले हिस्सों में जल संरक्षण उपायों की दिशा में भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आंगनवाड़ी, शासकीय और निजी स्कूलों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोखता पिट बनाने के आदेश दिए।

कलेक्टर ने इस काम को जनभागीदारी से पूरा करने की बात की और अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों को जल संचयन के महत्व के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने इन संरचनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैगिंग की भी दिशा में काम करने का निर्देश दिया।

लोक सेवा गारंटी के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर ने बैठक में लोक सेवा गारंटी के तहत समय सीमा में सभी प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया या पोर्टल पर एंट्री नहीं की, तो उनके खिलाफ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।”

राजस्व पखवाड़े और जनगणना पर भी दिए निर्देश

कलेक्टर ने राजस्व पखवाड़े के दौरान पटवारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि मामलों का ऑन-स्पॉट निराकरण किया जाए। जनगणना के कार्यों को लेकर कलेक्टर ने विशेष रूप से कहा कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अतिक्रमण और प्रधानमंत्री आवास योजना पर कड़े निर्देश

कलेक्टर ने शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेने की बात की और सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भूराजस्व संहिता के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए पंचायत स्तर पर आबादी भूमि का चिन्हांकन करने का आदेश भी दिया।

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