नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल को अदालत का नोटिस

नयी दिल्ली . राष्ट्रीय राजधानी में एक विशेष अदालत ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को नोटिस जारी किये।
इससे पहले इसी माह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ अदालत में कार्यवाई के लिए नयी शिकायत दायर की थी। इसमें संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाये गये हैं।
मामले की सुनवाई कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टचार निवारक अधिनियम) विशाल गोग्ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किये। यह मामला अखबार नेशनल हेराल्ड, उसके सहयोगी पत्र-पत्रिकाओं और उसकी संपत्तियों की स्वामी एसोसिएटिड जनरल लिमिटेड (एजेएल) का यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहण किये जाने में कथित धांधली पर आधारित है। वाईआईएल में श्रीमती गांधी और श्री गांधी मुख्य शेयर धारक हैं। वाईआईएल ने 2010 में नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एजेएल पर कांग्रेस के बकाये को 50 लाख रुपये में खरीद लिया था और बाद में एजेएल की सारी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जिनका मूल्य 2000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। इस सौदे से कुछ समय पूर्व वाईआईएल का गठन किया गया था जिसकी बहुलांश हिस्सेदारी कांग्रेस के इन दोनों शीर्ष नेताओं के पास है।
ईडी 2014 से इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया।

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