बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा: कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई, न्यायालय का फैसला

बिलासपुर। तारबाहर थाना क्षेत्र में एक साल पहले 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 28 वर्षीय आरोपी रोहित कुमार सिंह को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 7 जनवरी 2024 की है, जब लड़की अपने घर में अकेली थी।

आरोपी, जो पास में काम करता था, ने उसे बहलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और दुष्कर्म किया। उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा।

लड़की ने अपने पिता को घटना बताई, जिन्होंने तारबाहर थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/प्रथम एफटीएससी कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनीषा नंदी ने पीड़िता की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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