दंतेवाड़ा कलेक्टर ने एनएमडीसी किरंदुल पर लगाया 1620 करोड़ की पेनाल्टी,

दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर एनएमडीसी किरंदुल को 1620 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद एनएमडीसी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया दया था। लेकिन नोटिस पर एनएमडीसी ने जो जवाब दिया था वह संतोषजनक नहीं रहा। कलेक्टर की ओर से एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक (ईडी) को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने की बात कही गई है।
इसके साथ ही कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के विभिन्न नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य एवं रायल्टी सहित कुल 16,20,49,52,482 रुपए आरोपित किए जाने की जानकारी दी गई है। इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करना कहा गया है. वही मामले पर चर्चा की तो उन्होंने जबाब में बताया की,


1) एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, सीटीओ, सीटीई, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के साथ काम कर रहा है।
2) छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के नियम 2, उप नियम 1 (डी) के अनुसार जमावार, ग्रेडवार एवं उत्पादवार अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान किरंदुल कॉम्प्लेक्स, एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा खनिज के माध्यम से किया जा रहा है। -राज्य सरकार के लिए ऑनलाइन पोर्टल। छत्तीसगढ़ की और अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के बाद,
ई-परमिट नंबर जेनरेट किए जा रहे हैं।
3) चूंकि एनएमडीसी उपरोक्त बिंदु संख्या 2 के अनुसार अग्रिम रॉयल्टी भुगतान कर रहा है, बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेलवे ट्रांजिट पास के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया है। (आरटीपी)।
4) राज्य सरकार रॉयल्टी मूल्यांकन के समय हर छह महीने में इन अभिलेखों का सत्यापन करती है और राज्य सरकार द्वारा अब तक एक भी आपत्ति नहीं उठाई गई है, जिससे पता चलता है कि बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

5) तकनीकी रूप से, लौह अयस्क ग्रेड को अंतिम रूप देने में समय लगता है, जिससे रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के निर्माण में 2-3 दिनों की देरी होती है। हालाँकि, इससे सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं होता है।
6) एनएमडीसी इस संबंध में जिला कलेक्टर, दंतेवाड़ा को उचित जवाब प्रस्तुत कर रहा है।

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