उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार आज जिला बाल संरक्षण समिति, टास्क फोर्स, अवैध प्रवास, विशेषज्ञों का पैनल, बालक कल्याण समिति की पुनर्विलोकन तथा स्पासंरशिप एवं फास्टर केयर अप्रुवल कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लिए अंतर्विभागीय समन्वय से इस वर्ष 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों (185 ग्राम पंचायत) को बाल विवाह मुक्त करने के संबंध में कार्यवाही करने ग्राम पंचायत स्तरीय एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की सक्रियता एवं उनके भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। देखरेख संस्थाओं में निवासरत अनाथ बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड बनाये जाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के संबंध में चर्चा करते हुए. संकटग्रस्त बालकों, भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों तथा दिव्यांग बच्चों के पहचान हेतु पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कार्य कराये जाने एवं कृषि कार्यों के उपरांत मौसमी एवं अस्थायी पलायन करने वाले परिवारों के सर्वे एवं उनका पंजी संधारण कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनाथ एवं परित्यक्त बालकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 25 प्रतिशत सीट आरक्षित कर प्रवेश दिये जाने एवं वंचित बालकों का सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में कांकेर जिले से कोरोना काल में माता-पिता को खो चुके 04 बच्चों को पीएम केयर्स योजना के तहत लाभान्वित कर उन्हें स्पासंरशिप योजना, महतारी दुलार योजना एवं अन्य योजना से लाभ प्रदान किया गया है। ऐसे बच्चों को कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के हाथों से स्कूल बैग प्रदान किया गया। बैठक में बालगृह (बालिका), किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति की भवनों की मरम्मत तथा चाइल्ड लाइन एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी हेतु भवन के संबंध में चर्चा किया गया। जिले में नवीन बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक)-25 सीट तथा बालगृह (बालक) 25 सीट की स्वीकृति राज्य शासन से स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके संचालन के लिए मुख्य नगरपालिका से भवन की उपलब्धता के संबंध में चर्चा किया गया। समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर सुश्री रानू मैथ्यूज, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन, जिला महिला एवं विकास अधिकारी श्री अनुकूल पाण्डे, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, उपसंचालक, समाज कल्याण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, पुलिस विभाग, आरईएस एवं अन्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
विभिन्न पदों पर दावा आपत्ति 24 सितम्बर तक
उतर बस्तर कांकेर . अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वयक तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर एमआईएस सहायक की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मानदेय पर किया जाना है। इसके लिए सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी विभाग द्वारा 10 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किये गए थे, जिसके परीक्षण पश्चात पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। जिसका अवलोकन कांकेर जिले के वेबसाईट ूूणंदामतण्हवअण्पद में किया जा सकता है।.
उक्त सूची के संबंध में यदि किसी को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे 24 सितंबर को सायं 04 बजे तक आवश्यक अभिलेख सहित स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।