DUSU चुनाव के उम्मीदवारों की अदालत में होगी पेशी, देनी पड़ेगी सफाई, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में डूसू चुनाव के अधिकांश उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने पिछले महीने हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में भाग लेने वाले कई उम्मीदवारों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया।

अदालत ने उम्मीदवारों को कार्यवाही में पक्षकार बनाया और उन्हें 28 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उम्मीदवारों को अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने मौखिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील से कहा कि वे कुलपति को बताएं कि प्रशासनिक विफलता के कारण ऐसी स्थिति बनी है। कुलपति को इस बारे में सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

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