निर्वाचक नामावली कार्यक्रम 2026
नगरपालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उप निर्वाचन 2026 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत, आयोग द्वारा स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली 01 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएगी।
नामावली में दर्ज करने के लिए पात्र मतदाता
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जिनके नाम भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज होंगे। संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्र, वार्ड या पंचायत से संबंधित मतदाता ही नामांकन के पात्र होंगे।
महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया
- दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि: 23 अप्रैल 2026
- प्रारूप क-1 में आवेदन की अंतिम तिथि: 24 अप्रैल 2026
- प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन: 13 अप्रैल 2026
- दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026
- निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन: 05 मई 2026
नगरीय निकायों में रिक्त पद
- अध्यक्ष के 02 पद:
- नगरपालिका परिषद सारंगढ़ (जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़)
- नगरपालिका परिषद शिवपुर-चरचा (जिला-कोरिया)
- पार्षद के 15 पद रिक्त हैं।
- नवगठित चार निकायों में:
- नगर पंचायत घुमका (जिला-राजनांदगांव)
- नगर पंचायत बम्हनीडीह (जिला-जांजगीर-चांपा)
- नगर पंचायत शिवनंदनपुर (जिला-सूरजपुर)
- नगर पंचायत पलारी (जिला-बलौद)
- अध्यक्ष के 04 पद और पार्षद के 60 पद रिक्त हैं।
त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पद
- जनपद पंचायत सदस्य के 08 पद
- सरपंच के 78 पद
- पंच के 1056 पद
कुल मिलाकर, 33 जिलों में कुल 1142 पद रिक्त हैं, जिनका निर्वाचन आगामी चुनाव में कराया जाएगा।
निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम के तहत अन्य जानकारी
- प्रशिक्षण:
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण 24 मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। - नामावली मुद्रण:
निर्वाचक नामावली का मुद्रण 09 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। - आवेदन एवं आपत्तियों की प्रक्रिया:
दावे-आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 और दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 तय की गई है। - अपील का अधिकार:
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे-आपत्तियों के निराकरण के आदेश के खिलाफ पांच दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।
उपसंहार
राज्य निर्वाचन आयोग का यह कदम आगामी नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए जरूरी तैयारियों को गति प्रदान करेगा। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि मतदाताओं को समय पर और सही तरीके से अपनी भागीदारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा।