उत्तर बस्तर कांकेर, 11 जुलाई 2024/कलेक्टर श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने एवं पानी में डूबने से मृत्यु होने के 04 प्रकरणों में उनके आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार बांदे तहसील के ग्राम मोरखण्डी निवासी 37 वर्षीय मिरगुराम महा की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती मंगली को चार लाख रूपये, भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम नारायणपुर निवासी 55 वर्षीय श्रीमती जानकी बाई पटेल की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित अंगदराम पटेल को चार लाख रूपये, पखांजूर तहसील के ग्राम मेण्ड्रा निवासी 57 वर्षीय रजऊ राम धु्रवा की गड्ढे के पानी में डूबकर मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र श्री जगेलराम धु्रवा को चार लाख रूपये तथा इसी तहसील के ग्राम ठाकुरनगर के 02 वर्षीय प्रणव बछाड़ की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित श्री प्रहलाद बाछाड़ और श्रीमती प्रोमिला बाछाड़ के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।