दलित इंजीनियर की 22 हड्डियां तोड़ने वाले पूर्व MLA को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

दलित इंजीनियर की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिरर्राज मलिंगा को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को सरेंडर करने को कहा है. जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज मलिंगा की गिरफ़्तारी पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने मलिंगा को दो सप्ताह के दौरान सरेंडर करने के आदेश दिए हैं. धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस के पूर्व विधायक मलिंगा और उनके कार्यकर्ताओं पर मार्च 2022 में एक बिजली विभाग के सहायक अभियंता हर्षाधिपति को बुरी तरह से पीटने के आरोप लगे थे. इंजीनियर के 22 जगह से हड्डियां तोड़ी गई थी जो अब भी बिस्तर पर है. 

एक ट्रांसफॉर्मर बदलने को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे तभी आरोप था कि तत्कालीन विधायक मलिंगा अपने समर्थकों के साथ सहायक अभियंता के कार्यालय में घुसकर पिटाई कर कई जगह से शरीर की हड्डियां तोड़ दी. इस मामले में केस चल रहा है. इस मामले में कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, एसपी समेत कई पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है.

मलिंगा को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर पर बुलाकर सीएम हाउस में अरेस्ट करवाया था. बाद में मलिंगा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे. 

मलिंगा इंजीनियर की पिटाई के आरोप से इनकार करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताते रहे हैं. बीजेपी में शामिल होने के बाद मलिंगा ने दावा किया कि कांग्रेस में उनका उत्पीड़न किया जा रहा था और एक फर्जी केस भी लगा दिया गया. ऐसा सीएम अशोक गहलोत की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते किया गया. मलिंगा ने इंजीनियरों पर हमले के मामले का उल्लेख किया और कहा कि जब मैंने इस केस का जांच अधिकारी बदलने की मांग की, कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद मेरी नहीं सुनी गई.

विधायक मलिंगा साल 2022 की शुरुआत में चंबल के एक कुख्यात डकैत की धमकी से चर्चा में आए थे. दरअसल, डकैत जगन सिंह गुर्जर का एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में जगन ने मलिंगा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी. जगन का वीडियो सामने आने के बाद मलिंगा ने भी जवाब में कहा था कि उसकी बंदूक से गोली निकलती है तो मेरी बंदूक से भी पानी नहीं निकलता है.


 

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