मध्यप्रदेश में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मदरसों के सरकारी अनुदान होंगे बंद

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा ग्रहण करने या उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने वाले मदरसों के सभी सरकारी अनुदान बंद करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। डॉ यादव ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान के अनुसार मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा ग्रहण करने अथवा उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने वाले मदरसों के सभी सरकारी अनुदान बंद किए जाएंगे। ऐसे मदरसों की मान्यता समाप्त करने की विधिवत कार्यवाही और अन्य उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।
दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले कुछ समय से लगातार राज्य के कई जिलों में चल रहे मदरसों में अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया था। आयोग ने ये भी बताया था कि मदरसों में बहुत से दूसरे धर्मों के बच्चों के नाम दर्ज हैं। आयोग के इस ओर संज्ञान दिलाए जाने और अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य के श्योपुर में लगभग 50 मदरसों की मान्यता भी शासन द्वारा समाप्त की गई थी।

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