हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सील नर्सिंग होम को फिर से खोलने की अनुमति

बिलासपुर। महासमुंद जिले के सरायपाली में संचालित मातृ केयर नर्सिंग होम को दोबारा खोलने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट ने अस्पताल को सील करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने अस्पताल खोलने की अनुमति देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामला सरायपाली के रहने वाले प्रशांत कुमार साहू की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अस्पताल में लापरवाही से इलाज किया गया, जिससे उनकी पत्नी विकलांग हो गई।

प्रशांत ने सरायपाली थाने में लिखित शिकायत दी थी कि 10 अक्टूबर 2024 को उनकी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर शिबाशीष बेहरा ने किया था, लेकिन ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही हुई, जिसके चलते उनकी पत्नी को स्थायी शारीरिक नुकसान पहुंचा।

शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद ने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई और जांच शुरू की गई। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया था। अस्पताल संचालक शिबाशीष बेहरा ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल को फिर से चालू करने की अनुमति दी है और विभाग से जवाब मांगा है।

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