गाजियाबाद में डीएम सर्किल रेट से नहीं वसूला जाएगा हाउस टैक्स, महापौर ने लिखा पत्र

गाजियाबाद शहर में डीएम सर्किल रेट से गृहकर नहीं वसूला जाएगा। इस बारे में महापौर ने पांचों जोनल अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि सदन में हुए निर्णय के अनुसार पहले की तरह कर वसूला जाए। यानी कि नई संपत्ति से भी चार गुना कर न लिया जाए। शहर के क्षेत्रों में कर की अलग-अलग दरें तय हैं। उसी हिसाब से वसूली की जाए। पहले गाजियाबाद नगर निगम ने शासन के आदेश पर नई प्रॉपर्टी पर भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। बाद में पार्षदों ने इसका विरोध भी किया था। अब महापौर के पत्र के बाद माना जा रहा है कि डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा

नगर निगम ने शासन के आदेश पर नई संपत्ति पर डीएम सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, लेकिन निगम की बोर्ड बैठक में महापौर और पार्षदों ने इसका विरोध किया था। सदन में प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। जोनल अधिकारियों ने भी डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स नहीं वसूलना का दावा किया था, लेकिन महापौर सुनीता दयाल से कुछ लोगों ने शिकायत की कि सदन में निर्णय होने के बावजूद जोनल कार्यालय से नई संपत्ति पर डीएम सर्किल रेट की दर से टैक्स वसूला जा रहा। इस पर महापौर ने सिटी जोन, कविनगर, मोहननगर, वसुंधरा, विजयनगर के जोनल अधिकारियों को पत्र लिखा है।

पत्र में महापौर ने कहा कि सदन की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार, गाजियाबाद में पांच प्रतिशत गृहकर हर साल बढ़ाया जाए। वित्त वर्ष 2025-26 में ही गृहकर में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वर्तमान में डीएम सर्किल रेट से संपत्ति कर का निर्धारण और वसूली की जा रही। उन्होंने सदन के निर्णय के अनुसार जोनल प्रभारियों को आदेश दिए कि संपत्ति पर डीएम सर्किल रेट से कर न लगाया जाए।

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