भगदड़ में मारी गई महिला का पति केस वापसी को तैयार;अल्लू अर्जुन के लिए राहत भरी खबर…

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के सांध्य थिएटर में उनकी फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में फिलहाल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां अल्लू अर्जुन ने एफआईआर को ही रद्द किए जाने की अपील की है। हैदराबाद के सांध्य थिएटर में मूवी के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी और एक महिला मारी गई थी। इसी मामले में आज दोपहर को ही अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इस बीच अदालत के बाहर से ही अल्लू अर्जुन के लिए राहत भरी खबर आई है।

भगदड़ में मारी गई महिला रेवती के पति का कहना है कि वह केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। रेवती के पति और उनके परिवार का कहना है कि वह अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले में 25 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान भी अल्लू अर्जुन ने किया था। माना जा रहा है कि इसी कारण से महिला का परिवार केस वापस लेने पर विचार कर रहा है। अल्लू अर्जुन की पीआर टीम का कहना है कि परिवार ने ही इसकी इच्छा जाहिर की है। यदि ऐसा हुआ तो फिर अल्लू अर्जुन के लिए कानूनी मुश्किलें कम हो जाएंगी।

रेवती के पति ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। मुझे अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भगदड़ के दौरान मेरी पत्नी के मारे जाने की घटना से उनका तो कुछ लेना-देना नहीं है।’ अल्लू अर्जुन को आज उनके घर से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें चिक्काडपल्ली पुलिस थाने ले जाया गया था। 35 साल की रेवती अपने 8 साल के बेटे के साथ सांध्य थिएटर में प्रीमियर देखने गई थीं। इस प्रीमियर में अल्लू अर्जुन भी पहुंचे थे और उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें रेवती और उनका बेटा घायल हो गए थे।

रेवती को अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद ही अल्लू अर्जुन ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया था। हालांकि रेवती के परिवार ने अल्लू अर्जुन और थिएटर के मैनेजमेंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कराया था। बता दें कि 11 दिसंबर को ही अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और एफआईआर रद्द करने की अपील की थी। फिलहाल उनकी इस अर्जी पर सुनवाई होनी है।

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