उत्तर बस्तर कांकेर 16 मई/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर श्री आनंद कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार पी.एम. श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरहरदेव कांकेर में विधिक साक्षरता शिविर किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भास्कर मिश्र द्वारा विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे मे अवगत कराया गया और बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने मुकदमे को लड़ने के लिये अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत निःशुल्क अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को मोटरयान अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया गया कि जिन व्यक्तियों के पास कोई भी मोटर वाहन है उन्हें वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा सर्टिफिकेट, वाहन चालक अनुज्ञप्ति साथ में रखना अत्यंत आवश्यक है साथ ही यह भी बताया गया यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने वाहन का बीमा नहीं कराया गया है और ऐसे वाहन से किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु दावा किये जाने पर क्षतिपूर्ति की राशि वाहन स्वामी को देना होता है यदि वाहन का बीमा रहता है तो क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है। उक्त शिविर में उपस्थित लोगों को साईबर अपराध एवं बाल श्रम संबंधी कानूनों की भी जानकारी दी गयी। शिविर में विद्यालय के प्राचार्य, अध्यापक, छात्र-छात्राएं और विधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे।