छत्तीसगढ़ में ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के अवसर पर नहीं खुलेगी शराब की दुकान

दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने 26 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया है। ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल।

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