ऐक्शन मोड में मानेसर निगम, बिल्डर्स को थमाया 65 लाख का चालान; क्या वजह

दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच मानेसर नगर निगम (एमसीएम) ने एक बिल्डर पर 0 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रैप प्रतिबंध लागू होने की वजह से निर्माण कार्यों पर रोक लगी है। बिल्डर सेक्टर 79 में अपनी प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण गतिविधियां करवा रहा था जिसकी वजह से उसपर जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हाल ही में की लिए गए ऐक्शन को हाइलाइट किया।

अधिकारियों ने बताया कि कंक्रीट प्लांट सहित नौ अन्य प्रोजेक्ट को 15 लाख रुपये के चालान जारी किए गए। इसी बीच, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) के अधिकारियों ने बताया कि उनकी टीमें केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) द्वारा लगाए गए निर्माण पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। बुधवार को, इसने नियमों का उल्लंघन करने के लिए अलग-अलग प्लॉट मालिकों को 16 चालान जारी किए।

वायु गुणवत्ता को और ज्यादा खराब होने से रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर वर्तमान में प्रतिबंध है। एमसीएम के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को 65 लाख रुपये के चालान काटे गए। इनमें से छह निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) से संबंधित थे और एक चालान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के खिलाफ जारी किया गया था। निगम ने कहा कि सोमवार को एक टीम ने सेक्टर 79 में एम3एम डेवलपर्स के गोल्फ हिल प्रोजेक्ट के खिलाफ निर्माण गतिविधियां नहीं रोकने पर 50 लाख रुपये का चालान जारी किया।

इसके अलावा नौरंगपुर में अल्ट्राटेक आरएमसी प्लांट को 5 लाख का चालान जारी किया गया, सेक्टर 79 में एसबीजे आरएमसी प्लांट को 2 लाख और आरडीसी आरएमसी प्लांट को 1 लाख का चालान जारी किया गया। निगम के प्रवक्ता ने कहा कि जिन अन्य संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया उनमें एम्मार पाम हिल्स, आशियाना कंट्री ग्रुप और विपुल लावण्या सोसाइटी शामिल हैं।

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