नालसा की योजनाओं से किसानों को लाभ: खेतों और खलियानों में जागरूकता अभियान का आयोजन

महासमुंद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली नालसा के मंशानुरूप जागृति योजना 2025 के तहत जमीनी स्तर पर न्याय जागरूकता एक अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद की सचिव श्रीमती आफरीन बानो ने बताया कि नालसा के जागृति योजना-2025 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन पर जिले में, जिला अथवा तालुका स्तर पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि जागृति योजना 2025 के तहत जमीनी स्तर पर न्याय जागरूकता, सूचना और पारदर्शिता पहल कर समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और न्याय प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि नालसा की जागृति योजना, 2025, जागृति (जमीनी स्तर पर न्याय जागरूकता, सूचना और पारदर्शिता पहल) नामक एक योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और न्याय प्राप्त कर सकें. यह योजना नालसा (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) द्वारा चलाई जा रही है और इसका लक्ष्य न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाना है। जिसका लक्ष्य कानूनी जागरूकता फैलाना और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है।

यह योजना विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे महिलाओं, मजदूरों, वृद्धों और बच्चों पर केंद्रित है, और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। विशेष रूप से वे जो कानूनी प्रणाली से अपरिचित हैं या जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है। नालसा की जागृति योजना कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि हर किसी को न्याय मिल सके। इसी उद्देश्य से प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू तथा आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ सभी अधिकार मित्रों द्वारा वृहद रूप से नालसा की जागृति योजना 2025 का गांव, ग्राम पंचाततो, हाट बाजारो एवं खेतो में काम कर रहे खेतीहर किसानों एवं महिलाओं को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

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