नेमा गोस्वामी की गिरफ्तारी, लोन ठगी और गांजा तस्करी का मामला उजागर

भिलाई : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सुपेला पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है. जो महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के साथ-साथ नशे के कारोबार में भी शामिल थी. 55 साल की नेमा गोस्वामी ने भोली-भाली और जरुरतमंद महिलाओं को अपना शिकार बनाया और विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से उनके नाम पर लोन निकलवाकर करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की.
मिली जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को पूर्णिमा चौहान नामक एक पीड़िता ने सुपेला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी नेमा गोस्वामी ने उसके और कई अन्य महिलाओं के नाम पर उज्जीवन बैंक, बंधन बैंक, बेल स्टार बैंक, आईडीएफसी बैंक समेत कई फाइनेंस संस्थानों से लोन निकलवाए और पूरी रकम हड़प ली.
शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरु की और मुखबिर की खबर पर आरोपी महिला को रायपुर के मंगल बाजार इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ. जिससे ठगी के साथ-साथ उसके नशे के कारोबार में शामिल होने का भी खुलासा हो गया. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है.
सुपेला थाना के टीआई विजय ठाकुर ने बताया कि आरोपी महिला की कार्यप्रणाली बेहद शातिराना थी. वह कम पढ़ी-लिखी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को टारगेट करती थी. वह खुद को एक मददगार के रुप में पेश करती और अपनी बीमारी या पारिवारिक परेशानियों का झूठा हवाला देकर महिलाओं का भरोसा जीत लेती थी. वह उन्हें भरोसा दिलाती थी कि लोन की किस्तें वह खुद चुकाएगी. लेकिन जैसे ही लोन की रकम मिलती. वह उसे लेकर फरार हो जाती थी.
आरोपी नेमा गोस्वामी उम्र 55 साल नेहरु नगर सुपेला निवासी है, जो वर्तमान में रायपुर के मंगल बाजार क्षेत्र में रह रही थी. महिला ने इस तरह उसने नेबफिन्स लिमिटेड, उज्जीवन बैंक, स्वस्ति बैंक, बंधन बैंक, आशीर्वाद बैंक, बेल स्टार, स्पंदन स्फूर्ति, एक्टिटोश बैंक, आईडीएफसी बैंक, मुथूट फाइनेंस जैसी कई फाइनेंस कंपनियों से महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाकर करीब 15 लाख रुपए की ठगी कर ली.
पुलिस को मुखबिर से खबर मिली. जिसके बाद रायपुर मंगल बाजार से आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया. उसके खिलाफ धारा 318(4) BNS के तहत जुर्म दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *