शराब खरीदने का नया नियम: ऑनलाइन पेमेंट अनिवार्य, कैश पेमेंट नहीं होगा स्वीकार

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों की व्यवस्था अब पूरी तरह केशलैस होने जा रही है। जल्द ही सभी मदिरा दुकानों में केवल ऑनलाइन भुगतान से ही शराब खरीदी जा सकेगी। मंत्रिमंडल विस्तार में आबकारी विभाग का प्रभार मिलने के बाद मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। शराब की अवैध बिक्री और मादक पदार्थों के निर्माण, स्टाक, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पिछली सरकार में 3200 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ था।

आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को लागू किया जाए। शराब दुकानों में 100 फीसद भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होना चाहिए। इससे गड़बड़ी नहीं होगी। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह भी कहा कि होटल-ढाबे और फॉर्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री और सेवन पर कड़ी नजर रखी जाए।

मंत्री ने फॉर्म हाउस में शराब पार्टियों पर फौरन कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान मंत्री ने मदिरा दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार-क्लब संचालन की जानकारी भी ली। बैठक में राजस्व लक्ष्य को हासिल करने का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

सीसीटीवी से दुकानों की होगी निगरानी

आबकारी मंत्री देवांगन ने कहा कि शराब की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया। आबकारी मंत्री ने होटल और ढाबों, फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री, सेवन न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। फार्म हाउस में होने वाली शराब पार्टियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बहुत ज्यादा है। शराब की दुकानों का संचालन खुद छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है।

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