कोयलीबेड़ा के 12 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद को अपवर्जित करने आदेश जारीपरीक्षण के आधार पर चार पंचायतों में नहीं किया गया अपवर्जन

उत्तर बस्तर कांकेर, 09 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ड) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु आरक्षित पदों की अपवर्जन के लिए कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा (पखांजूर) की 12 ग्राम पंचायत प्रेमनगर, द्वारिकापुरी, यशवंतनगर, बापूनगर, मायापुर, चाण्क्यपुरी, कृष्णनगर, चंदनपुर, वनश्रीनगर, विजयनगर, विष्णुपुर और राधानगर में आरक्षित वर्ग के मतदाता मौजूद नहीं होने के कारण सरपंच पद के आरक्षण का अपवर्जन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर उक्त ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी सदस्य निवास नहीं करता है। ग्राम पंचायतों में सरपंच पद को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण यथा स्थिति स्थानों या पद के आबंटन से अपवर्जित किया गया है। यह अपवर्जन उक्त ग्राम पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन तक प्रवृत्त रहेगा।
इसी तरह कलेक्टर ने जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा की चार ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के अपवर्जन संबंधी प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत आरक्षित वर्ग के मतदाता मौजूद होने के कारण अपवर्जन नहीं किए जाने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनपद पंचायत कोयलीबेड़ी की ग्राम पंचायत रामकृष्णपुर, लखनपुर, दुर्गापुर और पुरूषोत्तम नगर में आरक्षित वर्ग के मतदाता मौजूद हैं, इस आधार पर इन पंचायतों में अपवर्जन किया जाना उचित नहीं होगा।

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