उत्तर बस्तर कांकेर, 17 मई 2025/ केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत प्रदेश में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगे वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, साथ ही उल्लंघन करने पर वाहन मालिक या चालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने पर एक से पांच हजार रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने का मुख्य उद्देश्य वाहन से जुड़ी धोखाधड़ी को काफी हद तक रोकने में मदद मिल सकती है। साथ ही पुलिस के अधिकारियों को वाहन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष नंबर प्लेट है जिसे वाहनों की सुरक्षा और वाहन पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अद्वितीय सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है, जिसमें पहचान संख्या और क्रोमियम होलोग्राम और टीएलपी स्टीकर है। यह भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है, ताकि वाहन पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जा सके और धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा नंबर प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती हैं और इसमें आसानी से परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं होती है। इसमें लेजर उत्कीर्णन जैसी सुविधाएँ शामिल है और स्नैप लॉक को प्लेट से हटाया नहीं जा सकता है, जिससे डुप्लिकेट बनाना या उनका दुरुपयोग करना काफी मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रणाली पूरे देश में नंबर प्लेटों को मानकीकृत करती है, वाहनों की सुरक्षा में सुधार करती है और प्रभावी कानून प्रवर्तन और यातायात प्रबंधन को सक्षम बनाती है। इसकी अनिवार्यता भारत में सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित वाहन मानदंडों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।