मानहानि केस में आतिशी की याचिका पर BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर से जवाब तलब, क्या है मामला?

राउज एवेन्यू स्थित एक विशेष अदालत ने सोमवार को भाजपा के नेता प्रवीण शंकर कपूर को मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आतिशी ने पहले ही प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल किए गए मानहानि मामले में समन आदेश को चुनौती दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवीण शंकर कपूर को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 23 और 24 अक्टूबर की अगली तारीख दी। इन दोनों तारीखों पर बहस होगी।

भाजपा नेता ने आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। पिछली तारीख पर कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया था। इस बीच, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है क्योंकि अपीलीय अदालत ने केस रिकॉर्ड तलब किया है। आतिशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और अधिवक्ता मुदित जैन पेश हुए। वहीं प्रवीण शंकर कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन, शौमेंदु मुखर्जी पेश हुए।

राउज एवेन्यू स्थित कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने इस साल 28 मई को आतिशी को समन जारी किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को जमानत प्रदान कर दी थी। वह अदालत में पेश हुई थीं। उन्होंने जमानत बांड भरा था। दिल्ली भाजपा नेता ने आतिशी को उनके इस दावे पर कानूनी नोटिस भेजा था कि भाजपा ने पार्टी में शामिल होने के लिए एक करीबी के जरिए उनसे संपर्क किया था। नोटिस में कहा गया है कि आतिशी ने 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा ने उनसे पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था।

प्रवीण शंकर की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आतिशी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसे बयान दिए। ये बयान झूठे, निंदनीय, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं। ये बयान भाजपा की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए दिए गए। ये बयान पार्टी सदस्यों की भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। नोटिस में कहा गया है, आतिशी ने ना तो सूचना के स्रोत के बारे में कोई जानकारी दी, ना ही आरोपों के बारे में कोई विवरण दिया। ऐसे में बिना सबूत के दिया गया आतिशी का बयान उनकी कल्पना और आशंका को दर्शाने का जानबूझकर किया गया कृत्य है।

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