रायगढ़, बालोद और महासमुंद में संशोधित गाइडलाइन दरें 20 फरवरी से लागू, जानें नई व्यवस्था

संशोधित गाइडलाइन दरें 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन और पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नई संशोधित गाइडलाइन दरें लागू की जा रही हैं।


📌 किन जिलों में लागू होंगी नई दरें?

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई दरें 20 फरवरी 2026 से रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में प्रभावी होंगी।

  • रायगढ़
  • बालोद
  • महासमुंद

इन जिलों के नागरिक, संपत्ति क्रेता और विक्रेता अब नई दरों के अनुसार मूल्यांकन और पंजीयन करवा सकेंगे।


🏢 प्रक्रिया कैसे हुई?

  1. स्थानीय मूल्यांकन समितियों ने जिलों की परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव तैयार किए।
  2. ये प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे गए।
  3. महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में बोर्ड ने विस्तृत समीक्षा और विचार-विमर्श किया।
  4. रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन दिया गया।

💡 नागरिकों के लिए जानकारी

नागरिक और संपत्ति से जुड़े हितधारक नई दरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

  • संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय से
  • विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से

इस कदम से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तार्किक और सुव्यवस्थित होगी।


🔜 आगे की योजना

राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शेष जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

  • नए प्रस्तावों की समीक्षा
  • अनुमोदन के बाद लागू करना

इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में संपत्ति लेन-देन में स्पष्टता और विश्वसनीयता लाना है।


संशोधित गाइडलाइन दरें 2026 के लागू होने से अब रायगढ़, बालोद और महासमुंद के संपत्ति क्रेता और विक्रेता सही और आधिकारिक मूल्यांकन के आधार पर पंजीयन कर सकेंगे। यह कदम संपत्ति व्यवस्था में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है।

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