बिजली गुल होने जैसी मामूली बात को लेकर पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित को विशेष न्यायालय ने सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति का धर्म है कि वह पड़ोसी की रक्षा करें। आरोपित ने पड़ोसी का विश्वास तोड़ा है। उसके साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।
एजीपी श्याम दांगी ने बताया कि आरोपित का नाम मोहम्मद फैयाज खान निवासी मुकेरीपुरा है। वारदात 6 अक्टूबर 2016 की सुबह करीब 6.30 बजे की है। फरियादी परवीन बी ने छत्रीपुरा पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि वारदात वाले दिन सुबह-सुबह बिजली गुल हो गई थी।
इस पर आरोपित को लगा कि फरियादी के पति याकूब ने बिजली के तार काटे हैं जिससे बिजली गुल हुई है। इस बात को लेकर आरोपित फैयाज ने पहले विवाद किया और फिर याकूब पर चाकू से हमला कर दिया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश राकेश ठाकुर ने आरोपित फैयाज को सात वर्ष कठोर कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
उसके साथ कुछ नरमी बरती जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इंकार करते हुए कहा कि आरोपित ने पडोसी का विश्वास तोड़ा है। किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।