बिलासपुर में गिरते भू-जल स्तर पर कड़ी कार्रवाई: नए नलकूप खनन पर 30 जून 2026 तक प्रतिबंध!”

नलकूप खनन प्रतिबंध बिलासपुर


बिलासपुर, गिरते भू-जल स्तर और पेयजल संकट को गंभीरता से लेते हुए, बिलासपुर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रशासन ने नए नलकूप और ट्यूबवेल खनन पर 30 जून 2026 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला जिले में बढ़ते जल संकट और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

कलेक्टर का आदेश और इसका प्रभाव:

बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 6 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किसी भी नए नलकूप खनन पर रोक रहेगी। यह आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें भू-जल स्तर में लगातार गिरावट की जानकारी दी गई थी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा को जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, और इन क्षेत्रों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नलकूप खनन करना प्रतिबंधित रहेगा।

नलकूप खनन पर प्रतिबंध के कारण:

  • भू-जल स्तर में गिरावट: लगातार नलकूपों का खनन और पानी का अत्यधिक उपयोग भू-जल स्तर को बहुत नीचे तक ले जा रहा है। इससे भविष्य में पानी की उपलब्धता पर गंभीर संकट आ सकता है।
  • पेयजल संकट: जिले में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए प्रशासन ने इस कदम को उठाया है ताकि आने वाले समय में सभी नागरिकों को पर्याप्त पानी मिल सके।

सरकारी एजेंसियों को छूट:

हालांकि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगर निगम जैसी शासकीय एजेंसियों को पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यक नलकूप खनन की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बावजूद, सभी संबंधित कार्यों की जानकारी अधिकृत अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।

विशेष अनुमति के लिए प्रक्रिया:

  • अत्यावश्यक परिस्थितियों में नलकूप खनन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दी जाएगी, जो क्षेत्रवार अधिकृत होंगे।
  • नलकूप खनन के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, और नियमों का पालन किया जाएगा।

सख्त कार्रवाई का निर्देश:

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि कोई भी अवैध खनन कार्य न हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *