घरेलू गैस सिलेंडर
होटलों में घरेलू गैस के अवैध उपयोग पर कार्रवाई, 7 सिलेंडर जब्त
रायपुर: जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने जनकपुर नगर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में जांच अभियान चलाया। इस जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जो नियमों का उल्लंघन था।
सख्त कार्रवाई और 7 सिलेंडरों की जब्ती
खाद्य विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इन सिलेंडरों को ग्रामीण गैस वितरण एजेंसी जनकपुर को आगामी आदेश तक सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व विष्णु नारायण शुक्ला, जिला खाद्य अधिकारी ने किया, जबकि प्रवीण मिश्रा (खाद्य निरीक्षक भरतपुर) और सदानंद पैकरा (खाद्य निरीक्षक कोटाडोल) भी इस संयुक्त जांच दल में शामिल थे।
कलेक्टर का सख्त संदेश
कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवैध उपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
होटल संचालकों और व्यापारियों को चेतावनी
जिला प्रशासन ने होटल संचालकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही करें और व्यावसायिक उपयोग के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।