परीक्षा के दौरान सख्ती: बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर का बड़ा आदेश

ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंध


उत्तर बस्तर कांकेर: परीक्षा अवधि में ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा एक्शन

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं 2026 को शांतिपूर्ण और व्यवधान-मुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से उत्तर बस्तर कांकेर जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह निर्णय छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा पर किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए लिया गया है।


📅 परीक्षा अवधि को देखते हुए लिया गया फैसला

  • छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं
    20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी।
  • इसी अवधि में पूरे जिले में
    तेज संगीत, हार्न टाइप साउंड और लाउडस्पीकर
    बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे।

यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1985 की

  • धारा 4
  • धारा 6
  • धारा 7
    के अंतर्गत जारी किया गया है।

🔊 किन उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध

बिना पूर्व अनुमति के इनका उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा:

  • ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर)
  • तेज आवाज में संगीत
  • हार्न टाइप साउंड सिस्टम
  • सार्वजनिक या निजी आयोजनों में तेज ध्वनि

✅ अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) और तहसीलदार को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।

प्राधिकृत अधिकारी सूची:

  • कांकेर – एसडीएम कांकेर
  • चारामा – एसडीएम चारामा
  • नरहरपुर – तहसीलदार नरहरपुर
  • सरोना – तहसीलदार सरोना
  • भानुप्रतापपुर – एसडीएम भानुप्रतापपुर
  • दुर्गूकोंदल – तहसीलदार दुर्गूकोंदल
  • अंतागढ़ – एसडीएम अंतागढ़
  • आमाबेड़ा – तहसीलदार आमाबेड़ा
  • पखांजूर – एसडीएम पखांजूर
  • बांदे – तहसीलदार बांदे
  • कोयलीबेड़ा – तहसीलदार कोयलीबेड़ा

📝 अनुमति प्रक्रिया कैसी होगी

  • प्रत्येक आवेदन का पंजी संधारण किया जाएगा।
  • आवेदन की तिथि और समय दर्ज किया जाएगा।
  • परीक्षण के बाद अलग से लिखित अनुमति आदेश जारी होगा।
  • अनुमति की जानकारी:
    • संबंधित SDOP
    • थाना प्रभारी
    • कलेक्टर कार्यालय
      को देना अनिवार्य होगा।

⏳ आदेश की अवधि

  • यह आदेश 18 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
  • आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

🎯 आदेश का उद्देश्य

  • परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को शांत वातावरण प्रदान करना
  • ध्वनि प्रदूषण से पढ़ाई में व्यवधान रोकना
  • कानून व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना

⚠️ उल्लंघन पर क्या होगा?

  • बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने पर
    कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • संबंधित अधिनियम के तहत
    जुर्माना या अन्य दंड लगाया जा सकता है।

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