शिक्षक हितों पर टीचर्स एसोसिएशन ने पक्ष रखा

पखांजूर-छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक वाजिद खान,प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी,जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला, जिला सचिव संतोष जायसवाल, मीडिया प्रभारी कृष्णेंदु आइच ने बताया कि डीपीआई द्वारा उन्हे बैठक के लिए बुलाया गया था उनका यह पहल स्वागतेय है जिसमें छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा शिक्षकों के पूर्व सेवा को गणना कर समस्त लाभ देने सहित प्रमुख विषयों को रखा गया।
बैठक के दौरान लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा, सहायक संचालक आशुतोष चावरे, सहायक संचालक एन के बंजारा, सहायक संचालक प्रवीण श्रीवास्तव उपस्थित रहे जिसमें विभाग के कई विषयों पर चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, बिलासपुर जिलाध्यक्ष संतोष सिंह द्वारा प्रमुख और कुछ वर्तमान के विषय को रखते हुए उनसे यह कहा कि शिक्षा सत्र आरंभ हो चुका है ऐसे में विद्यालय के समस्त रिक्त पदों पर पदोन्नति शीघ्र पूर्ण किया जावे, साथ ही साथ शिक्षकों की समस्या का त्वरित समाधान करने के लिए उन्होंने इन विषयों की चर्चा की ।
विकासखंड अध्यक्ष भोला प्रसाद ठाकुर, गोरखनाथ ध्रुव,बोधन साहू,धर्मराज कोरेटी,सत्यनारायण नायक, अनूप पुरबिया,खम्मन नेताम ने कहा कि डीपीआई के बुलावे पर पहुचे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षक हितों का पक्ष रखा।
2008 का सेटअप लागू है, जिसके आधार पर 2014 में युक्तियुक्तकरण हुआ था, 2022 में नया सेटअप बनाया गया, स्थानांतरण के लिए पोर्टल बना फिर रद्द किया गया, उसमे विसंगति के कारण निरस्त किया गया।
पहले नया सेटअप बनाया जावे।
पूर्व माध्यमिक शाला में विषय बंधन को समाप्त किया गया है, विषय बंधन लागू किया जावे।
व्याख्याता पदोन्नति में डीएड को पात्र माना जावे।
एल.बी.संवर्ग से दिवंगत हुए है उनके पेंशन प्रकरण लंबित है, समायोजन प्रक्रिया के कारण बिलंब हो रहा है,इसका शीघ्र निराकरण किया जावे।
बी लिब वाले ग्रंथपाल शिक्षक का शिक्षक एल बी पद में समायोजन साथ ही सहायक शिक्षक बी लिब को शिक्षक ग्रंथपाल पद में प्रमोशन दिया जावे।
वाणिज्य विषय वाले का पदोन्नति किया जावे।
ऑनलाइन अवकाश में अर्जित,मातृत्व व संतान पालन अवकाश को ही दर्ज किया जावे।
संविलियन आदेश जारी करें जेडी व डीईओ को निर्देश देंवे।
शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी किया जावे।
स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्रतिनियुक्ति रद्द कर पूर्ववत व्यवस्था किया जावे।

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