बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में अदालत 23 सितंबर को फिर सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) एकके पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में 23 सितंबर को फिर से सुनवाई शुरू कर सकती है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत में बृहस्पतिवार को शिकायतकर्ता महिला पहलवानों में से एक के बयान दर्ज किए जाने थे, लेकिन राजपूत को अवगत कराया गया कि संबंधित शिकायतकर्ता आज अदालत में पेश नहीं हो सकेंगी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अदालत ने 10 मई को भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ ‘‘पर्याप्त सबूत’’ हैं।

अदालत ने छह बार के लोकसभा सदस्य सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

बाद में 21 मई को सिंह द्वारा खुद को निर्दोष बताने के बाद न्यायाधीश ने आरोप तय कर दिए।

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