नाबालिग दुष्कर्म सजा
दंतेवाड़ा में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म का आरोपी 20 साल की जेल की सजा का हकदार
दंतेवाड़ा से एक चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आई है। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा द्वारा सुनाया गया।
घटना का विवरण
- तारीख और स्थान: 6 फरवरी 2024 की सुबह, थाना बचेली क्षेत्र
- पीड़िता: 16 वर्ष 2 माह की नाबालिग छात्रा
- घटना: छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन लापता हो गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग (28 वर्ष), निवासी ग्राम बिमफलिया, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले लिया।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
- पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की।
- विशेष टीम ने 17 फरवरी 2024 को गुजरात रवाना होकर 19 फरवरी 2024 को जिला आनंद के खानपुर तालुकापुर बोरसद क्षेत्र से नाबालिग को सकुशल बरामद किया।
- आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोप और कानूनी प्रक्रिया
- नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई।
- न्यायालय में पूरी जांच और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
- सजा: 20 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड।
पुलिस और न्याय प्रणाली की प्रतिक्रिया
- पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।