एमसीडी स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में लिए गए फैसले सवाल उठाते हुए एक चेतावनी भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कहा है कि अगर वह इस तरह एमसीडी ऐक्ट के तहत कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़े जाएगा।
इसी के साथ शीर्ष अदालक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव आयोजित कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे।