कुत्ते की हत्या
आर्टिकल:
दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो व्यक्तियों ने एक बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। यह घटना 1 मार्च 2026 की रात लगभग 03:30 बजे एमपीईबी चौक क्षेत्र में घटित हुई, जब आरोपियों ने कुत्ते के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं।
घटना की जानकारी और आरोपियों की गिरफ्तारी
प्रार्थी मदन साहू, निवासी एमपीईबी चौक जामुल, की शिकायत पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 136/2026 दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मोहल्ले के मुर्तुजा अली और राहुल मारकण्डे ने कुत्ते के साथ गंभीर मारपीट की और उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 3(5) और 1960 के “Prevention of Cruelty to Animals Act” की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज किया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने अपनी अपराध की बात स्वीकार की। इसके अलावा, आरोपियों के खिलाफ पृथक से धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। पुलिस ने इस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
आवश्यक अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि इस प्रकार के कृत्य कानून व्यवस्था और मानवता के खिलाफ हैं, और इसके लिए दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
गिरफ्तार आरोपी:
- मुर्तुजा अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 01, जामुल
- राहुल मारकण्डे, उम्र 23 वर्ष, निवासी सांई मंदिर के पास, जामुल
पुलिस टीम की विशेष भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, आरक्षक महात्मा साहू, अतुल सिंह, तोषण चन्द्राकर, चंदन सिंह और पी. संतोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।