मतदाता सूची पुनरीक्षण
छत्तीसगढ़ में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां
रायपुर, छत्तीसगढ़: राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (मई – जून 2026) के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस संबंध में आज निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
श्री अजय सिंह ने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य त्रुटिरहित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटने न पाए। साथ ही, उन्होंने दावा-आपत्तियों का गंभीरता से परीक्षण करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका समाधान करने का निर्देश दिया।
मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रमुख तिथियां:
- 01 अप्रैल 2026: अर्हता तिथि (इस तिथि तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता बनने के पात्र होंगे)।
- 13 अप्रैल 2026: प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन।
- 20 अप्रैल 2026: दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि।
- 27 अप्रैल 2026: दावा-आपत्तियों का निराकरण।
- 05 मई 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार निर्वाचक नामावली का व्यापक पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन के लिए प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
रिक्त पदों पर चुनाव
बैठक में यह जानकारी भी साझा की गई कि आगामी चुनावों में विभिन्न रिक्त पदों पर चुनाव कराए जाएंगे:
- नगरीय निकायों में:
- अध्यक्ष के 4 पद
- पार्षद के 60 पद
- उप निर्वाचन में अध्यक्ष के 4 पद और पार्षद के 17 पद
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में:
- जनपद पंचायत सदस्य के 10 पद
- सरपंच के 82 पद
- पंचों के 1110 पद
अधिकारियों से अपेक्षाएं
इस मौके पर आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने दायित्वों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। साथ ही, उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।