दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना घाट पर छठ मनाने वालों को झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई है। कोर्ट का कहना है कि यह लोगों को लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि नदी में प्रदूषण की मात्रा काफी है।
बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला सामने आया। इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्याधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गीता कॉलोनी के घाट पर श्रद्धालुओं को छठ पूजा करने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि यह सच है कि यमुना में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है। ऐसे में यमुना में डुबकी लगाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है।
बीते कई दिनों से यमुना में प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी भी लगा दी थी। प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाने के बाद सचदेवा बीमार पड़ गए थे।