धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पायलीखंड खदान से चोरी किए गए 10.15 लाख के हीरे के साथ 64 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने बहुमूल्य रत्नों की अवैध खरीद-फरोख्त के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध पायलीखंड खदान क्षेत्र से करीब 8 साल पहले चोरी किए गए हीरों को बेचने की फिराक में घूम रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में चमकीले पत्थर और नकदी बरामद की गई है।

मुखबिर की सटीक सूचना पर एनएच-30 पर हुई घेराबंदी

धमतरी पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से खास सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। सूचना के मुताबिक, वह अपने पास बहुमूल्य पत्थर रखे हुए है और ग्राहकों की तलाश कर रहा है।

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिरेझर चौकी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बताए गए स्थान की घेराबंदी की। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी तलाशी ली।

पॉलीथीन में मिले 146 सफेद और चमकदार पत्थर

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पॉलीथीन पैकेट मिला, जो नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटा हुआ था। इस पैकेट के अंदर कुल 146 सफेद, पारदर्शी और चमकदार पत्थर बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने हीरा बताया है।

  • कुल वजन: 16.17 ग्राम
  • शुद्ध वजन: 13.49 ग्राम
  • अनुमानित कीमत: ₹10,15,200 (लगभग साढ़े दस लाख रुपये)

8 साल पहले गरियाबंद से चुराए थे पत्थर

पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान विनोद अग्रवाल (उम्र 64 वर्ष), निवासी केके वार्ड, भाटापारा (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा) के रूप में हुई। पुलिस के सामने दिए गए मेमोरेंडम बयान में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इन कीमती पत्थरों को साल 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चोरी किया था। वह पिछले आठ वर्षों से इन्हें अपने पास छिपाकर रखे हुए था और अब सही ग्राहक न मिलने के कारण इन्हें बेचने की फिराक में था।

अन्य सामान और कानूनी कार्रवाई

हीरे जैसे बहुमूल्य पत्थरों के अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से निम्नलिखित चीजें भी जब्त की हैं:

  • एक सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन (कीमत लगभग ₹8,000)
  • दो सक्रिय सिम कार्ड
  • ₹2,200 नकद

पुलिस ने आरोपी विनोद अग्रवाल के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को कुरूद स्थित न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

धमतरी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध खनिज उत्खनन, तस्करी या इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को अवगत कराएं, ताकि समय रहते सख्त कदम उठाए जा सकें।

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