मुंगेली में हिला देने वाली वारदात: नाबालिग को नशीला इंजेक्शन देकर किया गैंगरेप, एसपी के निर्देश पर दोनों आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से एक बेहद शर्मनाक और खौफनाक मामला सामने आया है। जरहागांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर और उसे नशीला इंजेक्शन देकर सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 29 और 30 सितंबर 2026 के बीच की है। पीड़िता नाबालिग बालिका अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी नामक युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा उसे धमकी दी कि अगर वह घर गई, तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देंगे।

डरावनी और सहमी हुई हालत में नाबालिग उस वक्त घर नहीं गई और रतनपुर मंदिर चली गई। इसके अगले दिन यानी 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे जब वह वापस लौटी, तो दोनों आरोपियों ने उसे जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और गांव के ही एक सूने घर में ले गए।

नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को एक घर में ले गए, जहां उसके हाथ-पैर पकड़कर उसे नशीला इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन के असर से जब वह अचेत (बेहोश) होने लगी, तो दोनों ने उसकी इस लाचारी का फायदा उठाते हुए उसके साथ दैहिक शोषण (गैंगरेप) किया।

जब काफी समय तक लड़की घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत जरहागांव थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।

एसएसपी के निर्देश पर त्वरित एक्शन

मामला नाबालिग से जुड़े होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भोजराम पटेल ने इसे बेहद संजीदगी से लिया और तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया:

  • पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए गए।
  • घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए।
  • पुलिस ने बीएनएस (BNS) की कड़ाई से संबंधित धाराओं (जैसे धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5)) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

दोनों आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान साहिल यादव (पिता राजू यादव, उम्र 19 वर्ष) और प्रहलाद धुरी (पिता सुरेश कुमार धुरी, उम्र 30 वर्ष) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने 2 अक्टूबर को दोनों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की तफ्तीश जारी है।

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