रायपुर में अवैध डीजल परिवहन का बड़ा खुलासा: 7 ड्रमों में भरा 1,400 लीटर डीजल जब्त, टाटा इंट्रा वाहन के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (छत्तीसगढ़): राजधानी रायपुर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में नॉर्थ जोन की खमतराई थाना पुलिस ने डीजल के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1,400 लीटर डीजल जब्त किया है। पुलिस ने मौके से परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे टाटा इंट्रा वाहन समेत कुल 6.40 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मुखबिर की सटीक सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, डीसीपी नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप और एसीपी उरला पूर्णिमा लामा के मार्गदर्शन में क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

बीती 1 अक्टूबर 2026 को टाउन भ्रमण के दौरान खमतराई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भनपुरी की ओर से खमतराई की तरफ एक टाटा इंट्रा वाहन में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ (डीजल) अवैध रूप से लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत एक्टिव होते हुए संदिग्ध रास्ते पर घेराबंदी कर दी।

7 ड्रमों में छिपाकर ले जाया जा रहा था 1,400 लीटर डीजल

पुलिस ने जब संदिग्ध टाटा इंट्रा वाहन (क्रमांक: CG04UN/7617) को रोककर उसकी तलाशी ली, तो वाहन के पिछले हिस्से में 7 बड़े लोहे के ड्रम रखे मिले। जब ड्रमों की जांच की गई, तो हर एक ड्रम में लगभग 200-200 लीटर डीजल भरा पाया गया। इस तरह कुल मिलाकर 1,400 लीटर डीजल बरामद किया गया।

वाहन चालक से जब इस भारी मात्रा में डीजल के परिवहन के संबंध में वैध कागजात या लाइसेंस मांगे गए, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

गिरफ्तार आरोपी की जानकारी

पुलिस पूछताछ में आरोपी वाहन चालक ने अपनी पहचान इस प्रकार बताई:

  • नाम: विजेन्द्र सिंह यादव (उम्र 50 वर्ष)
  • मूल निवासी: नोनीयारीचक, पोस्ट दौलतपुर, थाना भगवानगंज, जिला पटना, बिहार।
  • हाल निवासी: उमेश साव का ढाबा, ग्राम भेमता, थाना तिल्दा, जिला रायपुर।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

वैध दस्तावेज और लाइसेंस नहीं मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर कार्रवाई करते हुए 7 ड्रम डीजल और टाटा इंट्रा वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। जब्त किए गए कुल सामान की कीमत लगभग 6 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है।

खमतराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 287 और आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) की धारा 3, 7 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ज्वलनशील पदार्थों के अवैध कारोबार में लिفت अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आगे की विवेचना की जा रही है।

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